लखनऊ, यूपी
उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी एक्सप्रेस-वे पर यात्रा करने वाले लोक सभा, राज्य सभा, उत्तर प्रदेश विधान सभा एवं विधान परिषद के सदस्यों से टोलटैक्स न लेने का फैसला लिया है। अब इन जनप्रतिनिधियों के वाहनों से एक्सप्रेस-वे पर पथकर नहीं वसूला जायेगा। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के सचिव एमपी अग्रवाल द्वारा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस-वे (पथकर उद्ग्रहण एवं फीस निर्धारण तथा उसकी वसूली) नियमावली-2010 में संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी है।
मालूम हो कि भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायमूति, राज्यपाल, उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, केन्द्रीय एवं राज्य विधान मण्डल की अधिकारिता रखने वाले पीठासीन अधिकारियों के टोलटैक्स पहले से फ्री है। इसी प्रकार लोक सभा, राज्य सभा और विधान मण्डल के विरोधी दल नेता से एक्सप्रेस-वे पथकर नहीं लिया जाता है।
इनके अलावा हाई कोर्ट के न्यायाधीश, राज्य विधान परिषद के सभापति, राज्य विधान सभा के अध्यक्ष, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, भारत सरकार के मंत्री तथा उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों से टोल टैक्स न लेने की व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश सरकार के सचिव और आयुक्त, राज्य के दौरे पर आये उच्च पदस्थ विदेशी व्यक्ति, सीडी प्रतीक के साथ कार का प्रयोग करने वाले भारत में संस्थापित विदेशी मिशनों के प्रधानों से पथकर नहीं वसूला जाता है। इसके साथ ही सभी राजकीय वाहनों के लिए एक्सप्रेस-वे पर टोल टैक्स फ्री है।
इसके अतिरिक्त एम्बुलेंस के रूप में प्रयुक्त यान, अग्निशमन, अर्धसैनिक बलों, पुलिस वर्दी में केन्द्रीय और राज्य सशस्त्र बल के लिए एवं रक्षा मंत्रालय जिसमें वे सम्मिलित हैं, जो भारतीय पथकर (सेना और वायु सेना) अधिनियम 1901 और तद्धीन बनाये गये नियमों से आच्छादित है, उनसे पथकर नहीं लिया जा रहा है।