दुबई, यूएई
संयुक्त अरब अमीरात के मुख्य शहर दुबई में अगर आप घूमने गये हैं, या फिर वहां रह रहे हैं और आपकी कपड़े ज़रा संभाल कर पहने। अगर आपने तय मानक के अनुरूप कपड़े नहीं पहने तो आपको छह महीने से तीन साल की जेल हो सकती है और देश से बाहर भी किया जा सकता है।
दरअसल ये कानून तब सामने आया जब दुबई की एक महिला ने ट्विटर पर एक वीडियो डाला। इसके बाद यूएई सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर पर्यटकों और अन्य लोगों से इस्लामिक मूल्यों के अनुसार देश की मर्यादा का पालन करने के लिए कहा गया है। ऐसा नहीं करने पर सज़ा की बात कही गयी है।
महिला ने जो वीडियो ट्विटर पर पोस्ट किया है, वह काफी वायरल हो गया है। महिला ने वीडियो पोस्ट करके कहा कि उसने एक महिला की परिधान को तय मानकों के अनुरूप नहीं पाया और उसने इसके बारे में मॉल के सुरक्षाकर्मियों को बताया। उन्होंने उसे बदन ढंकने के लिए ‘अबाया’ मुहैया कराया।
जानकारों के मुताबिक दुबई में पहनावे को लेकर कोई कानून नहीं है लेकिन संघीय दंड संहिता की धारा 358 के अंतर्गत व्यवस्था है कि महिला और पुरुष के परिधान से अगर देश की मर्यादा को चोट पहुंची तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसके तहत उन्हें 6 महीने से 3 साल की जेल की सजा हो सकती है और उन्हें देश से बाहर भी किया जा सकता है।
इस धारा के अंतर्गत सार्वजनिक रूप से किए गए किसी भी व्यक्ति के व्यवहार, उनके परिधान अथवा किसी भी अन्य तरह के काम से देश की गरिमा धूमिल होती है, तो व्यक्ति विशेष को सजा हो सकती है। यहां रह रहे लोगों और पर्यटकों का कर्तव्य है कि वे सार्वजनिक स्थानों पर ऐसे कपड़ों में नहीं निकलें जिससे उन पर जुर्माना हो सके।
जानकारों के मुताबिक देश में स्वीमिंग सूट की अनुमति नहीं है। महिलाएं अगर स्कर्ट अथवा शॉर्ट पहनती हैं तो उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि वे घुटने से नीचे हैं और यह नियम पुरुषों के साथ भी लागू होता है। उन्हें भी घुटने से नीचे शॉर्ट पहनना है और ऐसे कमीज अथवा टी शर्ट नहीं पहनने हैं जिनसे अभ्रदता झलकती है। उन्होंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परिधान ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे उन्हें देखने वालों को झिझक और शर्म का सामना करना पड़े।