दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में 1 लाख 41 हजार रुपए का चालान जमा करने का मामला सामने आया है जिसमें राजस्थान के एक बड़े ट्रक ड्राइवर को भरना पड़ा। इस ट्रक का मालिक बीकानेर का रहने वाला है जिसका दिल्ली में 5 सितंबर को ओवरलोडिंग होने की वजह से 70 हजार रुपये का चालान काटा गया।
वहीं ट्रक में ज्यादा माल लादने पर उसके मालिक का भी 70 हजार का चालान किया गया। ट्रक मालिक का कहना है कि 9 सितंबर को उन्होंने चालान की रकम का भुगतान रोहिणी कोर्ट में किया था।
स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने पहले ट्रक का ओवर लोडिंग का 70 हजार रुपये का चालान किया। ये चालान रोहिणी कोर्ट का था। चालान की रकम भरने के लिए जब ट्रक का मालिक कोर्ट पहुंचा तो जज ने नए कानून के तहत मालिक पर भी जान बूझकर ओवरलोडिंग करवाने का जुर्माना लगाते हुए 70 हजार रुपये का फाइन भरने के लिए कहा।