सुप्रीम कोर्ट के हवाले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ‘चौकीदार चोर है’ कहने वाले बयान पर राहुल गांधी फंसते नजर आ रहे हैं। भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
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22 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगला सुनवाई करेगा। लेखी ने याचिका में राहुल गांधी द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तोड़ मरोड़कर पेश करने का आरोप लगाया गया है। इतना ही नही कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गाँधी पर यह भी आरोप है कि उन्होंने ‘चौकीदार चोर है’ को इस तरह से पेश किया है, जैसे वह सुप्रीम कोर्ट का बयान है।
उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की थी। कोर्ट ने राफेल मामले को लेकर कुछ दस्तावेजों की स्वीकार्यता तय की थी। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हम यह स्पष्ट करते हैं कि राहुल गांधी ने इस अदालत का नाम लेकर राफेल सौदे के बारे में मीडिया व जनता में जो कुछ कहा उसे गलत तरीके से पेश किया। न्यायालय ने कहा कि राफेल मामले में दस्तावेजों को स्वीकार करने के लिए उनकी वैधता पर सुनवाई करते हुए इस तरह की टिप्पणियां करने का मौका कभी नहीं आया।
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लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से ठीक एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील मामले में केंद्र सरकार को तगड़ा झटका देते हुए दस्तावेज से जुड़ी आपत्तियों को खारिज कर दिया था। कोर्ट के फैसले के मुताबिक याचिकाकर्ता के दिये दस्तावेज अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के हिस्सा होंगे। ऐसे में राफेल मामले में फिर से सुनवाई हो सकती है।