नई दिल्ली
गौ रक्षा के नाम पर सरेआम हत्या करने वाले गोरक्षकों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है। गौरक्षकों पर प्रतिबंध लगाने के लिए दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और 6 राज्यों से जवाब मांगा है। ये जवाब राज्यों और केंद्र को चार हफ्तों में देना है। दाकिल याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट गो रक्षा के नाम पर दलितों और अल्पसंख्यकों पर जुल्म करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने को केंद्र और राज्य सरकारें को निर्देश दे।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और छह राज्यों के वकीलों को कोर्ट में मौजूद रहने को कहा था। दरअसल तहसीन पूनावाला ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर करते हुए गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और झारखंड की हाल की हिंसक घटनाओं का जिक्र किया है। तहसीन पूनावाला ने कहा है कि वह इन कथित गोरक्षक दलों पर प्रतिबंध चाहते हैं, जिनकी गतिविधियां भारतीय संविधान का उल्लंघन करती हैं।
अभी दो दिन पहले ही राजस्थान के अलवर में गौरक्षकों ने सरेआम एक मुस्लिम की हत्या कर दी थी। हरियाणा के नूह ज़िला के रहने वाले पहलू खान राजस्थान से जानवरों को खरीद कर अपने घर ला रहे थे। पहलू खान बाकायदा इसके साथ रसीद लिए हुए थे लेकिन गोरक्षकों ने सरेआम आतंकी कार्रवाई करते हुए उनकी हत्या कर दी थी।