नई दिल्ली:
समझौता ब्लास्ट केस में एनआईए ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। पंचकुला में विशेष एनआईए कोर्ट ने असीमानंद समेत लोकेश शर्मा, कमल चौहान और राजिंदर चौधरी को बरी कर दिया है। इससे पहले विशेष एनआईए कोर्ट ने बुधवार को इस मामले में पाकिस्तानी गवाहों के बयान के लिए अनुमति देने के आवेदन को खारिज कर दिया। पाकिस्तान की महिला ने दावा किया था कि इस मामले में गवाही देने के लिए पाकिस्तान में लोग मौजूद हैं और वह उन्हें अदालत में पेश करना चाहती है।
Samjhauta Blast Case: All four accused -Aseemanand, Lokesh Sharma, Kamal Chauhan and Rajinder Chaudhary have been acquitted by Special NIA Court in Panchkula pic.twitter.com/9urDpWm87r
— ANI (@ANI) March 20, 2019
यह आवेदन 11 मार्च को पाकिस्तान निवासी रहिला वकिल ने अधिवक्ता मोमिन मलिक के माध्यम से दायर किया था। 11 मार्च को एनआईए की अदालत इस मामले में अपना फैसला सुनाने वाली थी। इसकी बाद तारीख आगे बढ़ा दी गई। बता दें कि समझौता केस की सुनवाई के लिए पाकिस्तानी दूतावास के जरिए छह बार सम्मन भेजे जा चुके हैं लेकिन गवाही के लिए कोई नहीं आया।
Samjhauta Blast Case: Visuals of Aseemanand from Panchkula Court. He and three others were acquitted by Court. #Haryana pic.twitter.com/chjsCm28IS
— ANI (@ANI) March 20, 2019
एनआईए के वकील आरके हांडा ने कहा, ‘एनआईए की विशेष अदालत ने निष्कर्ष निकाला है कि जांच एजेंसी साजिश के आरोप को साबित करने में विफल रही है और फैसला सुनाया कि आरोपी संदेह का लाभ लेने के लायक है।’
साल 2007 में समझौता एक्सप्रेस में हुए विस्फोट में कम से कम 68 लोग मारे गए थे। आतंकवादी हमले में पाकिस्तान के कुल 43 नागरिक मारे गए थे। 2010 से पंचकूला एनआईए अदालत में मुकदमा चल रहा है और कुल 299 में से लगभग 224 गवाह अदालत के सामने हाजिर हुए। स्वामी असीमानंद उर्फ नबा कुमार सरकार इस मामले में मुख्य आरोपी थे और तीन अन्य आरोपी- कमल चौहान, राजिंदर चौधरी और लोकेश शर्मा इस समय सेंट्रल जेल अंबाला में हैं। अब सबको बरी कर दिया गया है।