अलवर, राजस्थान
ज़िले में पिटाई से हुई पहलू खान की मौत के आरोप में गिरफ्तार किए गए तीन लोगों को जुमे को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अलवर ज़िले के पुलिस अधीक्षक राहुल प्रकाश ने न्यूज़ एजेंसी पीटीआई को बताया कि गिरफ्तार रतनपुरा के 44 साल के कालू राम, 19 साल के विपिन यादव, और 30 साल रवींद्र यादव को बहरोड़ की एक अदालत में पेश किया गया जहां अदालत ने इनकी हिरासत की मंजूरी दे दी।
पुलिस अधीक्षक प्रकाश ने कहा कि इस मामले में कोई नई गिरफ्तारी नहीं हुई है और पुलिस एफआईआर में शामिल दूसरे आरोपियों की तलाश कर रही है। गिरफ्तार गोरक्षकों पर आईपीसी की धारा 302, 143 और 308 के तहत मामला दर्ज किया गया था। ये तीनों आरोपी एक दिन की पुलिस रिमांड पर थे। अदालत ने इनकी हिरासत अवधि 14 दिन बढ़ा दी है। उन्होंने कहा वीडियो फुटेज के आधार पर इनकी पहचान हुई है और इनमें मुख्य आरोपी भी है।
मालूम हो कि पिछले शनिवार पहलू खान और उनके दो पुत्रों सहित कईयों को गौ-तस्करी के संदेह में पीटा था। इस पिटाई से पहलू खान की मौत हो गई थी। घटना जयपुर से हरियाणा जाने के दौरान जयपुर-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई थी। इनकी पिकअप वैन को दो-तीन बाइकों पर सवार आधा दर्जन से अधिक आतंकी गोरक्षकों ने रुकवाया और उन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया था।