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22 Dec 2024, Sun

सूरत, गुजरात

गुजरात के सूरत स्थित आश्रम में दो बहनों से दुष्कर्म के मामले में सेशंस कोर्ट ने मंगलवार को आसाराम के बेटे नारायण साईं को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसी के साथ कोर्ट ने नारायण साईं पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अगर नारायण साईं जुर्माने की रकम नहीं भरता है तो उसे एक साल और जेल में बिताना होगा। नारायण साई के साथ उसके सहयोगी रहे गंगा, जमुना और हनुमान उर्फ़ कौशल को दस साल और पांच हजार रुपये जुर्माना जबकि रमेश मल्होत्रा को 6 महीने की सजा सुनाई गई है। साथ ही कोर्ट ने पीड़िता को 5 लाख रुपये मुआवजे के रूप में देने की भी घोषणा की है।

शुक्रवार को गुजरात की सेशंस कोर्ट ने साध्वी से बलात्कार के मामले में नारायण साईं को दोषी पाया था। नारायण साईं पर आरोप था कि उसने सूरत की रहने वाली एक महिला का रेप किया था। पीड़िता ने अक्‍टूबर, 2013 में नारायण साईं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। जिसके बाद नारायण साईं को उसी साल दिसंबर में हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पीपली इलाके से गिरफ्तार किया गया था।

पीड़िता पर केस वापस लेने के लिए बनाया था दबाव

पीड़िता नारायण साईं के आश्रम की साधिका थी, उसने नारायण साईं पर आश्रम में ही रेप करने का आरोप लगाया था। पीड़िता का ये भी आरोप था कि नारायण साईं की ओर से उसे और उसके पिता पर केस वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा था और जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही थीं। पीड़िता ने बताया कि ऐसी तमाम धमकियों के बाद भी उसने रेप की शिकायत को वापस लेने से साफ इनकार कर दिया और अपने पिता के साथ न्याय के लिए लड़ती रही।

NARAYAN SAI GETS LIFE IMPRISONMENT IN SADHVI RAPE CASE 2 300419

डीपीसी को भी मिली थी धमकी

नारायाण साईं पर लगे बलात्‍कार के आरोपों की जांच कर रही सूरत की डीपीसी शोभा भूतड़ा को भी अक्‍टूबर, 2013 में जान से मारने की धमकी मिली थीं। नारायण साईं के एक समर्थक ने फोन करके डीसीपी शोभा को गोली मारने की धमकी दी थी। समर्थक ने फोन पर शोभा से कहा था कि अगर नारायण साईं के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई तो गोली मारकर उनकी हत्‍या कर दी जाएगी। इस घटना के बाद डीपीसी शोभा भूतड़ा ने भी उमरा पुलिस थाने में अज्ञात शख्‍स के खिलाफ शिकायज दर्ज कराई थी।

पिता आसाराम भी रेप केस में काट रहा है सज़ा

मालूम हो कि नारायण साईं का पिता आसाराम खुद बलात्कार के मामले में दोषी साबित होने के बाद जोधपुर जेल में सजा काट रहा है। जोधपुर की विशेष अदालत ने 25 अप्रैल 2018 को आसाराम को दोषी करार दिया था। हालांकि आसाराम ने हाईकोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर की है, जिस पर सुनवाई जारी है।

By #AARECH