किशनगंज, बिहार
एमआईएम के नेता और तेलंगाना से विधायक अकबरुद्दीन औवैसी को स्थानीय अदालत ने ज़मानत दे दी है। अकबरुद्दीन पर भड़काऊ और आपत्तिजनक भाषण देने पर केस दर्ज किया गया था। विधायक ओवैसी ने इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम ज़मानत याचिका दायर की थी।
ज़िला जज रमेश कुमार रतेरिया ने अकबरुद्दीन ओवैसी की ज़मानत को मंज़ूर कर लिया। जज ने ओवैसी को जल्द निचली अदालत में आत्मसमर्पण कर ज़मानत लेने का भी आदेश ज़िला जज ने दिया हैं। विधायक अकबरुद्दीन के वकील ओम कुमार ने बताया कि ओवैसी को न्यायपालिका पर पूरा यकीन है। कोर्ट के आदेश के अनुरूप अकबरुद्दीन ओवैसी जल्द निचली अदालत में उपस्थित होकर ज़मानत प्राप्त करेंगे।
गौरतलब है कि सहायक निर्वाचन पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार ने चार अक्टूबर को कोचाधामन थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। इस एफआईआर सोंथा गांव में विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ भड़ाकाऊ और आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल किया था। इस मामले में विधायक के खिलाफ आदर्श आचार संहिता और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद जांच अधिकारी ने न्यायालय से गिरफ्तारी का वारंट प्राप्त किया था।