मुंबई, महाराष्ट्र
साल 2008 मालेगांव ब्लास्ट मामले में आरोपी कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कर्नल पुरोहित की उनके खिलाफ आरोप चार्ज करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अब कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा समेत सभी आरोपियों पर बाम्बे हाईकोर्ट में मंगलवार को आरोप चार्ज किए जाएंगे।
आरोपी कर्नल पुरोहित ने एनआईए के उस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें उसे गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोपी बनाया गया है। मालूम हो कि मालेगांव ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा समेत सात आरोपियों को अप्रैल 2017 में बॉम्बे हाईकोर्ट ज़मानत मिल गई थी। आरोपी प्रज्ञा ठाकुर को 5 लाख के निजी मुचलके पर ज़मानत मिली थी।
महाराष्ट्र में नासिक ज़िले के मालेगांव में 29 सितम्बर 2008 को बड़ा बम ब्लास्ट हुआ था। इस ब्लास्ट में 7 बेगुनाह लोगों की जान चली गई थी, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। ये धमाका रमजान के माह में उस वक्त किया गया था, जब मुस्लिम नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद जा रहे थे। इस धमाके के पीछे कट्टरपंथी हिंदू संगठनों का हाथ होने की बात सामने आई थी। इसमें साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित भी शामिल था।