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18 Oct 2024, Fri

शरिया कानून:  सऊदी में वर्करों से धूप में काम कराने पर रोक

रियाद, सऊदी अरब

सऊदी अरब के श्रम मंत्रालय ने दिशानिर्देश जारी करके कहा है कि कंपनियां वर्करों को दिन में धूप में काम न कराएं। श्रम मंत्रालय ने कहा है कि दिन में दोपहर से तीन बज़े तक किसी भी मजदूर, श्रमिक या वर्कर को धूप में काम करने पर रोक लगा दी गई है। सऊदी श्रम मंत्रालय ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर किसी कंपनी या कफील ने नियमों का पालन नहीं किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

श्रम मंत्रालय का आदेश 15 जून से लागू होगा और ये 15 सितंबर तक लागू रहेगा। इस आदेश के तहत किसी भी मज़दूर, श्रमिक या वर्कर को दिन में धूप में काम कराने की इजाज़त नहीं होगी। ये आदेश सभी प्राइवेट कंपनियों, कफील पर लागू किया गया है। इसके लागू होने से लाखों वर्करों को भीषण गर्मी में काम करने से राहत मिलेगी। प्रवक्ता ने कहा कि नियम के पालन के लिए मंत्रालय ने टीमें गठित की हैं, जो जांच करेगी।

श्रम मंत्रालय के प्रवक्ता खालिद अबा अल-खैल ने बताया कि वर्करों की स्वास्थ्य सुरक्षा और धूम में होने वाली किसी भी प्रकार की बीमारी से बचाव के लिए ये कदम उठाना ज़रूरी था। मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि सऊदी अरब में तापमान ज़्यादा होता है, ऐसे में वर्करों के लिए ये नियम ज़रूरी था। वर्करों के काम का समय बदला जा सकता है।

प्रवक्ता खालिद अबा अल-खैल ने बताया कि वर्करों के हितों को देखते हुए मंत्रालय श्रम कानूनों में लगातार बदलाव कर रहा है ताकि वर्करों का हित सुरक्षित रहे। उन्होंने कहा कि कुछ जगहों पर तापमान में बदलाव की वजह से समय में बदलाव किया जा सकता है।