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21 Dec 2024, Sat

कर्नाटक: हिजाब पहनकर क्लासरूम में बैठने की इजाजत दें, मुस्लिम छात्रा ने अदालत लगाई गुहार; कॉलेज प्रबंधन ने लगाया है प्रतिबंध

कर्नाटक

हिजाब पहनकर क्लास में बैठने की इजाजत दें…यह गुहार लेकर एक मुस्लिम लड़की ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। मामला कर्नाटक जिले के उडुप्पी जिले का है। प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज की छात्रा ने कर्नाटक हाईकोर्ट में गुहार लगाई है कि उसे क्लासरूम के अंदर हिजाब पहनने की इजाजत दी जाए। अदालत में छात्रा रेशम फारूक की तरफ से उनके भाई मुबारक फारूक ने याचिका दायर की है।

याचिकाकर्ता ने कहा कि हिजाब पहनना छात्राओं का मौलिक अधिकार है जिसका जिक्र संविधान के आर्टिकल 14 और 25 में किया गया है। याचिकाकर्ता की तरफ से यह भी कहा गया है सभी छात्राओं को इजाजत दी जाए कि बिना स्कूल प्रबंधन को रोक-टोक क्लासरूम में हिजाब पहन सकें। बताया गया है कि उडुप्पी में स्थित कॉलेज ने 8 छात्राओं को क्लासरूम में हिजाब पहनने की इजाजत नहीं दी जबकि हिजाब पहनना इस्लाम धर्म के मुताबिक है।

याचिकाकर्ता ने कहा है कि शिक्षा का अधिकार उनका मौलिक अधिकार है। याचिका में दावा किया गया है कि कॉलेज प्रबंधन द्वारा लिया गया एक्शन असंवैधानिक तथा प्राकृतिक तौर पर सही नहीं है। बताया जा रहा है कि इस मामले में पहली सुनवाई इस हफ्ते के अंत में होगी। उडुप्पी के विधायक और कॉलेज विकास कमेटी के अध्यक्ष के रघुपति भट्ट ने कॉलेज में उन छात्रों से मुलाकात भी की जो हिजाब पहनने का अधिकार दिये जाने को लेकर वहां प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग के फैसलों के मुताबिक हिजाब पहनने वाली छात्राओं को क्लासरूम में बैठने की इजाजत नहीं दी जाएगी।