नई दिल्ली
देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बीआरडी कॉलेज गोरखपुर से सस्पेंड किए गए डॉक्टर कफील खान को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि वह डॉ कफील खान की समस्त बकाया राशि का भुगतान जल्द से जल्द करें।
डॉ कफील ने अपने निलंबन को लेकर चल रही जांच को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही डॉक्टर कफील के खिलाफ चल रही जांच को तीन महीने में पूरा करने का आदेश दिया है। गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज की घटना के बाद डॉ कफील खान को गिरफ्तार कर लिया गया था। वे लगभग 7 महीने तक जेल में बंद रहे। अप्रैल 2018 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें ज़मानत दे दी थी।
सर्वोच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने डॉ0 कफील खान के निलम्बन के सम्बन्ध में @myogiadityanath को निर्देशित किया है कि, सभी देय निर्वाह भत्ता (सैलरी) देने का आदेश किया है ।
डॉ0 कफील का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा और @fuzail_ayyubi @imibad ने किया ।@PTI_News pic.twitter.com/Lw6WfVuDKm— Dr Kafeel Khan (@drkafeelkhan) May 10, 2019
बीआरडी मेडिकल कॉलेज की घटना के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने डॉ कफील खान को निलंबित कर दिया था। वे लगभग दो साल से अपनी नौकरी से निलंबित हैं। उन्होंने हाल ही इस घटना की जांच सीबीआई से कराने की मांग भी की थी।
अगस्त 2017 में गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कथित रूप से ऑक्सीजन की कमी से हुई 60 बच्चों की मौत मामले में डॉ कफील समेत नौ लोग आरोपी हैं. हालांकि, हादसे के बाद सोशल मीडिया पर डॉ कफील हीरो की तरह सामने आए. लेकिन बाद में उन्हीं के ऊपर लापरवाही का आरोप लगा और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई।
इस घटना के बाद आरोप लगा कि बच्चों की मौतें ऑक्सिजन की सप्लाई कंपनी को भुगतान नहीं हुआ था. इस कारण कंपनी ने अस्पताल में ऑक्सिजन पहुंचाना बंद कर दिया था. हालांकि सरकार इस बात से इनकार करती रही है. इस मामले में ऑक्सिजन सप्लाई कंपनी के मालिक और मेडिकल कॉलेज के प्रचार्य समेत नौ अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था।