जेद्दाह, सऊदी अरब
सऊदी अरब की सरकार ने शॉपिंग मॉल में काम करने वाले वर्करों को बहुत बड़ा झटका दिया है। सऊदी श्रम मंत्रालय ने लिए एक ऐसा कानून बनाया है जिसमें खारजियों के शॉपिंग माल में काम करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई हैं। अब सिर्फ सऊदी नागरिक ही शॉपिंग मॉल में काम करेंगे। सऊदी श्रम मंत्रालय ने बुधवार को इस नये कानून का एलान किया है।
सऊदी अरब के श्रम मंत्रालय के प्रवक्ता खालिद अबलखैल ने एक ट्वीट जारी करके इस नये कानून के बारे में बताया। प्रवक्ता खालिद का कहना है कि शॉपिंग माल में सिर्फ सऊदी नागरिक (मर्द और औरत) के लिए काम करने की आज़ादी होगी। इसमें विदेशी वर्करों के काम करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। मंत्रालय का कहना है कि औरतों के कपड़े और उनके सामान को बेचने वाले शोरूम के लिए सेल्समैन सिर्फ औरतें ही होंगी।
श्रम मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि नया कानून एक सेट टाइम में लागू किया जाएगा। इसमें ऐसे इलाके में काम करने वालों की उपलब्धता और मार्केट पर पड़ने वाले असर को भी ध्यान में रखा जाएगा। मंत्रालय का कहना है कि सऊदी नागरिकों को रोजगार उपलब्ध कराने वाली कमेटी से बातचीत करके इसका समय सेट किया जाएगा। दरअसल सऊदी अरब के नागरिकों में बेरोजगारी करीब 11 फीसदी है। सरकार का कहना है कि इसे 2030 तक 7 फीसदी लाने के लिए नया नियम काफी कारगर होगा।
सऊदी अरब के सरकारी डेटा के मुताबिक रिटेल सेक्टर में सिर्फ 20 फीसदी ही सऊदी नागरिक काम करते हैं। वहीं 80 फीसदी इसमें विदेशी वर्कर हैं। 2016 में रिलीज विजन- 2030 के मुताबिक कुल 15 लाख वर्कर रिटेल सेक्टर में काम कर रहे हैं। वहीं इनमें सऊदी नागरिकों की तादाद सिर्फ तीन लाख है। सऊदी सरकार अपने नागरिकों के लिए 4.5 लाख जॉब 2020 तक लाने की कोशिश कर रही है।