आज़मगढ़, यूपी
ज़िले के झकहां गांव में 2018 में हुए सनसनीखेज हत्याकांड में विशेष सत्र न्यायालय ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास और 25, 25 हज़ार रूपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई है। इस मामले में मृतक के भाई फहीम ने बताया कि उनके भाई की आरोपियों ने हत्या कर दी थी। उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा था कि उन्हें न्याय मिलेगा। फैसला आने के बाद उन्होंने संतोष जताया।
इस मामले में वादी फहीम अहमद ने बताया कि गांव के निवासी अबुलैस से उनकी रंजिश चल रही थी। हत्या के एक दिन पहले यानी 13 जून, 2018 दिन पहले ट्यूबवेल के पाइप को अबुलास और ओबैदा ने क्षत्रिग्रस्त कर दिया था। जब ये बात वादी फहीम के भाई फहम को मिली तो उसने विरोध किया। इसी रंजिस के चलते दोनों आरोपियों ने 14 जून की रात लगभग 9 वजे चाकुओं से बुरी तरह हमला कर दिया था। लोगों के इकठ्ठा होने पर दोनों आरोपी फरार हो गए।
इसके बाद आनन फानन में बुरी तरह घायल फहम को फूलपुर के ताहिर अस्पताल ले जाया गया। बाद में शहर के एक निजी अस्पताल ले जाया गया। वहां भी हालत न सुधरने पर फहम को वाराणसी रिफर कर दिया गया।फहम ने वाराणसी जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया।
इस मामले में पुलिस ने जांच की और दोनों आरपितों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में पेश की। इस मामले में 12 गवाह पेश हुए। विशेष सत्र न्यायाधीश जैनेंद्र कुमार पंडित ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए दोनों आरोपितों को आजीवन कारावास और 25, 25 हजायर का जुर्माना लगाया। अभियोजन पक्ष की तरफ से शासकीय अभिवक्ता ओनप्रकाश सिंह और गोपाल पांडेय ने पक्ष रखा। अरोपितों को सज़ा मिलने के बाद वादी पक्ष ने बताया कि उनकी न्याय पाने की उम्मीद पूरी हुई।