लखनऊ, यूपी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में बूचड़खानों और मीट की दुकानों को लाइसेंस देने और लाइसेंस का नवीनीकरण करने के मामले में योगी आदित्यनाथ सरकार को आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकार बूचड़खानों के नए लाइसेंस जारी करे। इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार से कहा है कि बूचड़खानों और मीट की दुकानों के पुराने लाइसेंस भी रिन्यू किए जाएं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार बैकफुट पर नज़र आ रही है। दरअसल योगी सरकार ने शपथ ग्रहण करते ही बुचड़खानों पर सख्ती कर दी थी।
हाईकोर्ट के जस्टिस एपी साही और जस्टिस संजय हरकौलि की पीठ ने इस मुद्दे से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई पूरी करते हुए कल अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सरकार बूचड़खानों और मीट दुकानों के लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कर रही है और न ही नए लाइसेंस जारी कर रही है।
इस मामले में योगी सरकार का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी के निर्देशों का अनुपालन होने पर ही वह लाइसेंस का नवीनीकरण करेगी। यूपी चुनावों में बड़ी जीत हासिल कर बीते 19 मार्च को सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने बड़े पैमाने पर प्रदेश में चल रहे अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें बंद करने के आदेश दिए थे।