इलाहाबाद, यूपी
गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में हुए ऑक्सीजन कांड के आरोप लगाकर जेल भेजे जाने वाले डॉ कफील को ज़मानत मिल गई है। डॉ कफील को ज़मानत इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी है। इस हादसे में डॉ कफील एक हीरो की तरह सबके सामने आए थे जब उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतज़ाम करके सैकड़ों बच्चों की जान बचाई थी। परिवार का आरोप है कि उन्हें योगी सरकार ने ज़बरदस्ती आरोप लगाकर जेल भेज दिया था।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज़मानत देते हुए कहा है कि अब जबकि चार्जशीट फाइल की जा चुकी है ऐसे में कस्टडी को कोई ज़रूरत नहीं है। डॉ कफील की रिहाई की मांग को लेकर सोशल मीडिया पर ज़ोरदार तरीके से कैम्पेन चलाया जा रहा है।
मालूम हो कि 2 सितंबर 2017 से जेल में बंद डॉ कफील खान पर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हुए आक्सीजन कांड का आरोप है। डॉ कफील की पत्नी ने दिल्ली में एक प्रेस कांफ्रेंस करके कहा था कि डॉ कफील को दिल की बीमारी है। उनकी पत्नी डा. शाबिस्ता खान ने आरोप लगाया था कि उनके पति की एनआरएचएम के डाक्टरों की तरह जान लेने की कोशिश की जा रही है। बीमार होने के बाद भी उन्हें डॉक्टर से दिखाया नहीं जा रहा है। उनके खान-पान की भी कोई उचित व्यवस्था नहीं है।
बीआरडी मेडिकल कालेज आक्सीजन कांड में डा. कफील ख़ान सहित नौ आरोपी गोरखपुर जेल में बंद हैं। इसमें आक्सीजन सप्लाई करने वाली कम्पनी के मालिक मनीष भंडारी को ज़मानत मिल चुकी है। ज़िला अस्पताल में डा. कफील के इलाज के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई थी। जेल प्रशासन ने ज़िला अस्पताल में पिछले दिनों डा. कफील की ईसीजी कराई। दिल के डॉक्टर को ईसीजी रिपोर्ट दिखाए बगैर ही पुलिसवाले उन्हें लेकर जेल चले गए थे।