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17 Oct 2024, Thu

मुख्तार अंसारी को जेल से बाहर आने से कौन रोक रहा!

नई दिल्ली

दिल्ली की सीबीआई अदालत से 15 दिन की पैरोल मिलने के बाद मुख्तार अंसारी का जेल से बाहर निकलना मुश्किल है। अब चुनाव आयोग मुख्तार अंसारी को पैरोल मिलने का विरोध किया है। आयोग की याचिका पर दिल्लीहाई कोर्ट ने निचली अदालत से उत्तर प्रदेश के विधायक मुख्तार अंसारी को मिले हिरासत में पैरोल पर शुक्रवार को 3 दिन के लिए रोक लगा दी। दिल्ली हाईकोर्ट जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने हिरासत में पैरोल पर 20 फरवरी तक के लिए रोक लगा दी।

चुनाव आयोग उन्हें मिले पैरोल को रद्द करने की मांग करते हुए हाई कोर्ट पहुंचा था। आयोग का कहना है कि बीजेपी विधायक कृष्णानंद हत्याकांड में सुनवाई का सामना कर रहे मुख्तार अंसारी पैरोल मिलने पर गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। चुनाव आयोग के वकील दयान कृष्णन ने कहा कि आरोपी समाज के लिए गंभीर खतरा है। आयोग के वकील ने पैरोल देने के निचली अदालत के कल के फैसले पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। चुनाव आयोग की दलील का मुख्तार अंसारी के वकील एस एस गांधी ने यह कहते हुए विरोध किया कि विधायक को पहले भी ऐसी राहत दी जा चुकी है। 

मुख्तार अंसारी की रिहाई पर रोक लगाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि वह 20 फरवरी को इस मामले पर सुनवाई करेगा। तब आरोपी आयोग की याचिका पर जवाब दाखिल करें। हाल ही बीएसपी में शामिल हुए मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश की मऊ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हें 4 मार्च तक के लिए हिरासत में पैरोल मिली थी ताकि वह अपना चुनाव में प्रचार कर पाएं।