लखनऊ, यूपी
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री नेता आज़म खान को बड़ी राहत दी है। कोर्ट उनके खिलाफ चल रही कार्रवाई पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लखनऊ ने आज़म खान के खिलाफ 5 अप्रैल को ज़मानती वारंट जारी किया था। कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में आज़म खान 10 मई को हाज़िर हो।
सपा नेता आज़म खान की ओर से इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। जस्टिस महेंद्र दयाल की एकल पीठ ने उक्त मामले के शिकायतकर्ता आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर व राज्य सरकार से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है। इसके साथ ही कोर्ट ने अग्रिम सुनवाई तक के लिए आज़म खान के खिलाफ कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है।
मालूम हो कि आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने एक परिवाद दाखिल करते हुए आरोप लगाया है कि आज़म खान ने रामपुर में एक प्रेस कांफ्रेंस में उनके खिलाफ अमर्यादित और अनुचित शब्दों का प्रयोग किया था। उन्हें प्रशासनिक अधिकारी के नाम पर कलंक कहा था और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लिए भी अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया था।