लखनऊ, यूपी
हज कमेटी ऑफ इण्डिया ने साल 2018 के लिए हज कार्यक्रम का एलान कर दिया है। घोषित कार्यक्रम के अनुसार हज आवेदन फार्म 15 नवम्बर, 2017 से हज कमेटी ऑफ इण्डिया की वेबसाइट पर ऑन लाइन भरे जा सकेंगे। यह जानकारी यहां राज्य हज कमेटी उत्तर प्रदेश के सचिव/कार्यपालक अधिकारी आरपी सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि प्ले स्टोर पर हज कमेटी ऑफ इण्डिया मुम्बई के एण्डरॉयड मोबाइल एप पर आवेदन करने की सुविधा भी उपलब्ध है।
सचिव ने बताया कि वेबसाइट पर हज आवेदन फार्म का प्रारुप भी उपलब्ध रहेगा जिसको डाउनलोड कर ऑफलाइन भी आवेदन किये जा सकेंगे। प्रारुप की फोटोकॉपी भी मान्य होगी। ऑनलाइन भरे गये फार्मों का प्रिंटआउट संलग्न प्रपत्रों समेतत वेरिफिकेशन के लिए राज्य हज कमेटी, 10 ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ को दस्ती या डाक द्वारा भेजे जाएंगे। ऑफलाइन भरे फार्म संलग्न प्रपत्रों सहित राज्य हज कमेटी के पते पर 7 दिसम्बर, 2017 तक प्राप्त होना ज़रूरी है।
आरपी सिंह ने बताया कि सामान्य श्रेणी में फार्म में अंकित आवासीय पता तथा पासपोर्ट में अंकित पता एक है, तो पासपोर्ट की स्वहस्ताक्षरित फोटोप्रति संलग्न करनी होगी। यदि फार्म में अंकित पता पासपोर्ट में अंकित पते से भिन्न है तो स्वहस्ताक्षरित अन्य प्रपत्र जैसे राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली बिल, टेलिफोन बिल (लैण्डलाइन), पानी बिल, गैस कनेक्शन, इलेक्शन वोटर आईडी, बैंक पासबुक, इंकमटैक्स असेसमेंट, आधार कार्ड, सरकारी कर्मचारी का विभागीय फोटो आईडी में से किसी एक की स्वहस्ताक्षरित फोटो प्रति संलग्न करनी होगी।
सचिव राज्य हज कमेटी ने बताया कि रिज़र्व श्रेणी में मूल पासपोर्ट जमा किया जाएगा जिसकी वैद्यता जारी होने की 7 दिसम्बर, 2017 को या उससे पूर्व व समाप्ति की तिथि 14 फरवरी, 2018 से पूर्व न हो। पासपोर्ट मशीनन रीडेबल होना ज़रूरी है। हस्तलिखित पासपोर्ट मान्य नहीं होंगे। एक कवर में केवल एक ही परिवार के लोग अधिकतम चार कम से कम एक आवेदन कर सकते हैं।
सचिव ने बताया कि आवेदन फार्म के साथ 300 रुपये प्रत्येक के लिए रजिस्ट्रेषन शुल्क के रुप में ऑनलाइन वेबसाइट पर जमा किया जा सकेगा और वेबसाइट पर उपलब्ध पे-इन-स्लिप डाउनलोड कर उस पर भी जमा किया जा सकेगा। रजिस्ट्रेशन शुल्क की धनराषि स्टेट बैंक में हज कमेटी ऑफ इण्डिया का खाता संख्या 35398104789 या यूनियन बैंक आफ इण्डिया में खाता संख्या 318702010406010 में जमा करना होगा।
आरपी सिंह ने आगे बताया कि आवेदन फार्म के साथ बैंक खाते की कैन्सल्ड चेक की प्रति/बैंक पासबुक की छायाप्रति, एक कलर फोटो (व्हाइट बैकग्राउण्ड), निर्धारित प्रारुप पर घोषणा पत्र, जमा शुल्क की पे-इन-स्लिप (मूल प्रति), पासपोर्ट की छायाप्रति (सभी छायाप्रति स्वहस्ताक्षरित) जमा करनी होगी।
हज कमेटी के सचिव ने बताया कि रिज़र्व श्रेणी में ऐसे आवेदक जो पहले हज कमेटी या प्राइवेट टूर से हज पर नहीं गये हैं, जिन्होंने 70 साल 14 नवम्बर, 2017 को पूर्ण कर लिया हो (जिनका जन्म 15 नवम्बर, 1947 को या उससे पूर्व) हुआ हो रिज़र्व श्रेणी में एक सहयोगी जो 50 साल से कम आयु का हो, के साथ आवेदन कर सकते हैं। सहयोगी के रुप में केवल पति/पत्नी, भाई/बहन, लड़का/लड़की, पोता/पोती, नवासा/नवासी, दामाद/बहू, भांजा/भांजी, भतीजा/भतीजी आवेदन कर सकते हैं। 70 साल से अधिक आयु का कोई आवेदक अकेले रिज़र्व श्रेणी में आवेदन नहीं कर सकेगा।
आरपी सिंह ने कहा कि आवासीय श्रेणी व अदाही (क़ुर्बानी) का चयन वैकल्पिक होगा। एक बार चयन करने के उपरान्त बदला नहीं जा सकेगा। हज आवेदक अधिक से अधिक आवेदन ऑनलाइन करें तथा प्रिंटआउट संलग्नकों सहित सचिव, उ0प्र0 राज्य हज कमेटी, 10 ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ-226001 के नाम रजिस्टर्ड डाक से भेजें।