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23 Dec 2024, Mon

राजस्थान: 4 साल की मासूम से रेप व हत्या मामले में धर्मेंद्र को फांसी की सज़ा

ALWAR FOUR YEAR CHILD RAPE CASE CULPRIT HANG 1 120619

अलवर, राजस्थान

मासूमों के साथ रेप और हत्या की बढ़ती वारदात के बीच राजस्थान की विशिष्ट न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने बुधवार को चार साल की मासूम बच्ची से रेप और हत्या के आरोपी को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई है। धर्मेंद्र उर्फ राजकुमार 1 फरवरी 2015 को अलवर के बहरोड़ में एक चार साल की मासूम को टॉफी दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया था। राजकुमार ने इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म कर हत्या कर दी। आरोपी को अलवर की विशिष्ट न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने दोषी माना और चार साल बाद फांसी की सजा सुनाई।

विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि आरोपी धर्मेंद्र उर्फ राजकुमार पुत्र अभय सिंह निवासी रिवाली बहरोड़ ने 1 फरवरी 2015 को इस घटना को अंजाम दिया था। बच्ची करीब 4 वर्ष उम्र की थी जिसको टॉफी देने के बहाने वह खंडहरनुमा मकान में ले गया। जहां पहले उसने मासूम से दुष्कर्म किया और उसके बाद उसका सिर पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी।

मासूम से दुष्कर्म और हत्या के इस मामले में अलवर के पॉक्सो न्यायालय के न्यायाधीश अजय शर्मा ने फैसला सुनाते हुए धर्मेंद्र उर्फ राजकुमार को 302, 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत फांसी की सजा सुनाई. वहीं इस प्रकरण पर विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि चार वर्ष पूर्व 1 फरवरी 2015 को बहरोड़ थाने के रेवाली गांव यह मामला हुआ था। जिसकी रिपोर्ट बहरोड़ थाने में दर्ज हुई थी। इस मामले में लगातार कार्रवाई जारी रही और आखिरकार चार साल बाद कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को फांसी की सजा से दंडित किया।