अलवर की एक अदालत ने गैर कानूनी तरीके से गोवंश की ढुलाई करने के मामले में पहलू खान के दो बेटों और एक ट्रक आपरेटर के खिलाफ आगे जांच करने की अनुमति पुलिस को दे दी है। सहायक लोक अभियोजक प्रदीप अग्रवाल ने बताया कि बहरोड के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, एसीजेएम ने इस बारे में दायर प्रार्थनापत्र को स्वीकार कर लिया है।
पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से गोवंश की ढुलाई के मामले में पहलू खान के दोनों बेटे इरशाद और आरिफ और ट्रक ऑपरेटर खान मोहम्मद के खिलाफ आगे जांच के लिए अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था। सभी आरोपियों को राजस्थान गोवंश पशु अधिनियम, 1995 की विभिन्न धाराओं में आरोपी माना गया है। पहलू खान का नाम आरोपपत्र से हटा दिया गया है क्योंकि उसकी मृत्यु हो चुकी है। अग्रवाल के अनुसार अदालत ने इसमें आगे की जांच की मंजूरी दे दी है।
उल्लेखनीय है कि पहलू खान की एक अप्रैल 2017 को कुछ कथित गोरक्षकों ने बहरोड़ (अलवर) में पिटाई की थी, बाद में अस्पताल में खान की मौत हो गई। पहलू खान और उसके बेटे मवेशी लेकर नुंह जा रहे थे और लोगों को उन पर गौर तस्करी का संदेह था।
अलवर के पुलिस अधीक्षक पारिस अनिल देशमुख ने कुछ दिन पहले बताया था कि पुलिस ने एक मामले की जांच को आगे बढ़ाने के लिए स्वीकृति मांगी है। उन्होंने बताया कि मामले की कुछ पहलुओं पर जांच आगे बढ़ाई जाएगी।