किशनगंज, बिहार
बिहार में अपनी पहली रैली में भड़काऊ और आपत्तिजनक भाषण देने के मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए एमआईएम के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी की ओर से दायर अग्रिम ज़मानत याचिका पर सोमवार को ज़मानत नहीं मिली। याचिका पर सुनवाई अब 6 नवम्बर को होगी। 6 नवंबर से पहले ही किशनगंज में मतदान हो चुका होगा। ऐसे में अब बिहार में अकबरुद्दीन ओवैसी चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे।
कोर्ट में लोक अभियोजक सत्यनारायण प्रसाद ने बताया कि सुनवाई के बाद ज़िला जज रमेश कुमार रतेरिया ने पुलिस अधीक्षक किशनगंज से कहा है कि वह विधायक अकबरूद्दीन ओवैसी के आपराधिक इतिहास के संबंध में रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें। अग्रिम ज़मानत की सुनवाई अब 6 नवंबर को निर्धारित की गई है।
मालूम हो कि सहायक निर्वाचक पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार ने अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ 4 अक्टूबर को कोचाधामन थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें सोन्था गांव में उनके द्वारा रैली में पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ भड़ाकाऊ और आपत्तिजनक भाषण देने का आरोप लगाया गया था। इस मामले में अकबरुद्दीन की रैली की वीडियोग्राफी कराई गई थी। इस आधार पर उनके विरुद्ध आदर्श आचार संहिता और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत विभिन्न धाराओं में मामले दर्ज किया गया था। इसके बाद जांच अधिकारी ने कोर्ट से 7 अक्टूबर को गिरफ्तारी का वारंट प्राप्त किया था।
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