किशनगंज, बिहार
एमआईएम के नेता और तेलंगाना के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी की ओर से दायर अग्रिम ज़मानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई नहीं हो पाई। कोर्ट में अब 26 अक्टूबर को इस मामले पर सुनवाई होगी। अग्रिम ज़मानत के लिए अकबरुद्दीन ओवैसी के वकील ने 12 अक्टूबर को याचिका दायर की थी। मालूम को कि भड़काऊ और आपत्तिजनक भाषण देने के मामले में किशनगंज प्रशासन ने उनके खिलाफ एफ़आईआर की थी।
एमआईएम के नेता और सांसद असदुद्दीन ओवैसी छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए स्थानीय अदालत अपने वकील के माध्यम से याचिका दायर कराई थी। अपर जिला और सत्र न्यायाधीश सत्येन्द्र पांडे की अदालत ने सुनवाई की तिथि एक सप्ताह बढ़ा दी।
गौरतलब है कि चार अक्टूबर को कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र के सोन्था गांव में विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने पार्टी की ओर से आयोजित चुनावी रैली में पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ भड़काऊ और आपत्तिजनक भाषण दिया था। इस पर सहायक निर्वाची पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार ने आदर्श आचार संहिता और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत विभिन्न धाराओं में विधायक ओवैसी पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट भी जारी है। इस मामले में 12 अक्टूबर को प्रभारी अपर जिला और सत्र न्यायाधीश अंवरीश कुमार तिवारी ने सुनवाई के बाद पुलिस को केस डायरी पेश करने का आदेश देकर 19 अक्टूबर को सुनवाई की तारीख तय की थी।
Modi ne lalu ko shaitan bola tha to us ke upar bhi kes darj nahi hoga …….pata yeh chaddi gaing ka admi hai na to q ho ga..sherakbar bole to sab ko takleef modi bola to kisi ko nahi …..
Akbar bole to kes darj…modi bole to kuch nahi….modi ne 3000 muslim ka katal karaya…sabse badha atankwadi hai yeh …na ki akbar sach sunne ki taqat rakho…firon ko marne ke liye musa zarur oaida hota hai………..
Sakshi Maharaj aur Yogi aur sadhvi pr warent kyu nhi ata kya ye
Doosro ko bole to galat nhi qanoon k teht inko bhi
arrest karo to samjhe