रामपुर, यूपी
उत्तर प्रदेश के रामपुर जिला कोर्ट ने सपा सांसद आजम खान और उनके परिवार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। दरअसल, मामला आजम खान के विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम के जन्म प्रमाणपत्र को लेकर है। इस केस के संबंध में बुधवार को आजम खान, उनकी विधायक पत्नी तजीन फातमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को कोर्ट में हाजिर होना था, लेकिन तीनों में से कोई भी अदालत में पेश नहीं हुआ। इसके बाद कोर्ट ने तीनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी।
पेशी पर नहीं आए आजम और उनका परिवार
बता दें कि बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने धारा 420, 467, 468, 471 के तहत आजम खान और उनके परिवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मंगलवर को एडीजी-6 की कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई, इस दौरान सांसद आज़म खान, उनकी पत्नी तजीन फातमा और बेटे अब्दुल्ला आज़म कोर्ट में पेश होना था। कोर्ट में पेश नहीं होने पर एडीजे कोर्ट ने तीनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए।
बता दें कि विधायक अब्दुल्ला आजम के दो-दो जन्म प्रमाणपत्र होने के मामले में दर्ज मुकदमे के मामले में सांसद आजम खां, उनकी डॉ। तजीन फातमा और विधायक अब्दुल्ला आजम आरोपी हैं।