रियाद, सऊदी अरब
सऊदी अरब के किंग सलमान के श्रम मंत्रालय ने एक बार फिर कपील और कंपनियों पर कड़ी लगाम कसने का फैसला किया है। सऊदी सरकार यहां काम कर रहे खारजियों और सऊदी नागरिकों के लिए श्रम कानूनों को और सख्त कर दिया है। श्रम मंत्रालय ने रमज़ान महीने में इस कानून को लागू करने का फैसला किया है।
श्रम मंत्रालय ने कहा है कि किसी सऊदी कामगार को उनकी अनुमति के बिना इंश्यूरेंस कराने पर कफील या कंपनी पर 25 हज़ार रियाल का जुर्माना देना होगा। इसके साथ ही उस कंपनी या फर्म को 5 दिन के लिए बंद कर दिया जाएगा। श्रम मंत्रालय ने ये एलान मंगलवार को किया है।
श्रम मंत्रालय की तरफ से उसके ऑफिशियल फेसबुक एकाउंट पर कफील और कंपनियो पर जुर्माने की नई लिस्ट जारी की गई है। इनमें जुर्माने के 9 नियम बनाए गए हैं।
क्रम संख्या | नियमों का उल्लंघन | जुर्माना |
1 | कामगारों को पासपोर्ट न देना | 2,000 सऊदी रियाल |
2 | कामगारों को कंट्रेक्ट की कापी ने देना | 5,000 सऊदी रियाल |
3 | कामगारों को कंट्रेक्ट में लिखे नियमों को न बताना | 5,000 सऊदी रियाल |
4 | कामगारों की पूरी या आधी सैलरी रोकना | 5,000 सऊदी रियाल |
5 | कामगारों का सही रिकार्ड न रखना | 5,000 सऊदी रियाल |
6 | कंट्रेक्ट के बगैर किसी खारजी कामगार से काम कराना | 5,000 सऊदी रियाल |
7 | सऊदी के लिए आरक्षित जगह पर बाहरी कामगारों से काम कराना | 10,000 सऊदी रियाल और एक दिन फर्म या कंपनी बंद |
8 | सऊदी के लिए आरक्षित जगह पर बाहरी कामगारों को वीज़ा इश्यू कराना | 20,000 सऊदी रियाल |
9 | सऊदी कामगारों का बिना उनकी इजाज़त इश्यूरेंस कराना | 25,000 सऊदी रियाल और 5 दिन फर्म या कंपनी में बंद |