इलाहाबाद, यूपी
हाईकोर्ट ने 2007 के गोरखपुर दंगे के मामले में सीबीआई जांच की मांग पर सुनवाई के लिए 7 जुलाई की तारीख तय की है। राज्य सरकार ने इस मामले में अभियोजन की संस्तुति से इनकार किया है। मालूम हो कि इस मामले में याचिकाकर्ता ने प्रदेश के सीएम आदित्यानाथ योगी के खिलाफ केस मामला दर्ज करने के लिए कोर्ट का रुख किया है। यूपी सरकार ने सीएम योगी पर केस चलाने की इजाज़त देने से मना कर दिया है।
हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को याचिका में संशोधन कर सरकार के इस निर्णय को चुनौती देने की छूट दी है। साथ ही सरकार के हलफनामे का जवाब मांगा है। कोर्ट याची के संशोधन के जवाब के लिए सरकार को भी समय दिया है। यह आदेश जस्टिस रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति यूसी श्रीवास्तव की खंडपीठ ने महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह तथा अन्य को सुनकर दिया है।
दरअसल पत्रकार परवेज परवाज़ की याचिका में 2007 के गोरखपुर दंगे में दर्ज मुकदमे की जांच किसी निष्पक्ष एजेंसी से कराने की मांग की गई है। विधि साइंस मामले में योगी आदित्यनाथ, डॉ. राधामोहन दास अग्रवाल और अंजू चौधरी पर आरोप लगाया गया था। मुख्य सचिव राहुल भटनागर गुरुवार को प्रमुख सचिव गृह डीके पंडा, विधि परामर्शी रंगनाथ मिश्र व अन्य आला अफसरों के साथ कोर्ट में उपस्थित हुए। कोर्ट ने मामले में सुनवाई के लिए मुख्य सचिव को उपस्थित रहने से छूट दे दी है।