मुंबई, महाराष्ट्र
गुजरात के मशहूर बिलकीस बानो केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट ने 12 आरोपियों की उम्रकैद की सज़ा को बरकरार रखा है। इन आरोपियों को ट्रायल कोर्ट की ओर से उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। इसके बाद आरोपियों ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। बांम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले में 5 पुलिसकर्मियों को दोषी करार दिया।
मालूम हो कि इस केस की सुनवाई गुजरात की जगह महाराष्ट्र में चल रही है। गोधरा दंगों के बाद बिलकिस बानो पर हमला किया गया था। हमले के दौरान अहमदाबाद के रंधिकपुर की रहने वाली बिलकीस बानो के परिवार में 8 लोगों की हत्या कर दी गई थी। बिलकीस बानो उस समय मात्र 19 साल की थी, और 5 माह की गर्भवती थी। दंगाइयों ने उनके साथ गैंगरेप किया गया था।
बिलकीस के साथ जब रेप हुआ तो उस समय वो गर्भवती थीं। उनकी तीन साल की बेटी सालेहा की भी बेहरमी से हत्या कर दी गई। बिलकीस के बच्चों में बड़ी बेटी हाज़रा, दूसरी फातिमा और बेटा यासीन है। इनमें उनकी सबसे छोटी बेटी उनके लिए खास है क्योंकि उसका नाम उन्होंने सालेहा रखा है। अपनी उस बेटी की याद में जिसकी हत्या उनकी नज़रों के सामने दंगाइय़ों ने की थी।