एमआईएम नेता और तेलंगाना से पार्टी के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ भड़काऊ भाषण मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। ये एफआईआर बिहार के किशनगंज में ज़िला प्रशासन ने दर्ज कराई है। एमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने कल बिहार में अपनी चुनावी रैली में पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया था। ये रैली किशनगंज ज़िले के कोचाधामन विधान सभा क्षेत्र के सोनथा हाट गांव में हुई थी। यहां पार्टी की बिहार यूनिट के अध्यक्ष अख्तरुल ईमान चुनाव लड़ रहे हैं।
इंडियन एक्प्रसेस की खबर के मुताबिक अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ ये एफआईआर किशनगंज के ज़िला प्रशासन ने दर्ज कराई है। इस एफआईआर में भड़काऊ भाषण की बात कही गई है। इस बीच ज़िला पुलिस को इसी इलाके में दो टूटी मूर्तियां मिली हैं। इसके बाद इस इलाके में तनाव हो गया है। पुलिस ने स्थानीय लोगों से बातचीत करके शांति बनाएं रखने की अपील की है। पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है कि कहीं इन मुर्तियों का संबंध एमआईएम की रैली से तो नहीं है।
किशनगंज के पुलिस अधीक्षक राजीव रंजन ने बताया कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने भड़काऊ भाषण देकर सीआरपीसी की धारा 144 का उल्लंघन किया है। इसलिए उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 153A और 188 के तहत कोचाधामन थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। पुलिस अधीक्षक राजीन रंजन ने बताया कि ये एफआईआर मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट आने पर दर्ज की गई है।
एमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने कल बिहार के किशनगंज ज़िले के कोचाधामन विधान सबा क्षेत्र में एक रैली की की थी। यहां पार्टी के उम्मीदवार बिहार यूनिट के अध्यक्ष अख्तरुल ईमान चुनाव लड़ रहे हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने रैली में अपने भाई और पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को छोड़कर सभी सांसदों के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। उन्होंने रैली में पीएम मोदी और बीजेपी नेताओं के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली थी।
अकबरुद्दीन ओवैसी एमआईएम के उपाध्यक्ष और तेलंगाना में पार्टी विधायक दल के नेता हैं। इससे पहले भी साल 2013 में हैदराबाद में भड़काऊ भाषण देने के मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इस मामले में वो जेल जा चुके हैं। फिलहाल वह ज़मानत पर रिहा हैं।