रांची, झारखंड
झारखंड उच्च न्यायालय ने शनिवार को चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को ज़मानत दे दी। लालू यादव अब जेल से बाहर आएंगे। झारखंड उच्च न्यायालय ने आधी सजा पूरी करने के आधार पर लालू प्रसाद यादव को सशर्त ज़मानत प्रदान की है। इस दौरान उन्हें एक लाख के निजी मुचलके का बांड भरना होगा। उच्च न्यायालय ने निर्देश दिए हैं कि लालू यादव बिना अनुमति के वे देश से बाहर नहीं जाएंगे और ना ही अपना पता और मोबाइल नंबर बदलेंगे।
बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव की ज़मानत को लेकर मामला नौ अप्रैल को भी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था, लेकिन सीबीआई ने जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से समय मांगा था। आज शनिवार को हुई सुनवाई में लालू यादव को ज़मानत दे दी गई। फिलहाल, राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा है।
लालू प्रसाद यादव की ज़मानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि ज़मानत के लिए लालू को एक लाख रुपये का मुचलका देना होगा। साथ ही 10 लाख रुपये का जुर्माना भरना होगा। इसके अलावा उन्हें अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा। यहीं नही बिना अदालत की अनुमति के लालू यादव विदेश नहीं जा सकेंगे।