इलाहाबाद
हाई कोर्ट इलाहाबाद ने उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों में गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने साथ ही तिरंगा का सम्मान करने को अनिवार्य बनाने के लिए दिशा निर्देश जारी करने के लिए सरकार को निर्देश दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि झंडारोहण का सम्मान हर स्कूलों में होना चाहिए। कोर्ट ने ये आदेश अजीत गौड़ की जनहित याचिका पर दिया है।
कोर्ट ने यह आदेश अलीगढ़ के रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता अजीत गौड़ की जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। अजीत गौड़ का कहना है कि संविधान के आर्टिकल 51 ए के मुताबिक सभी देशवासियों को राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना राष्ट्रीय कर्तव्य है। बावजूद इसके सरकारी अनुदान से चलने वाले मदरसों में न तो राष्ट्रीय गान गाया जाता है और न ही राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है।
हाईकोर्ट ने कहा कि तिरंगा फहराए जाने का हर स्कूल में सम्मान होना चाहिए। चाहे वह मदरसे हों या कोई अंग्रेजी मीडियम के स्कूल। अजीत गौड़ की पिटीशन पर हाईकोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट से जवाब भी मांगा है। अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। कोर्ट ने मुख्य सचिव को रिव्यू के लिए भी कहा है। 22 सितम्बर को प्रदेश के मुख्य सचिव को कोर्ट को आदेश के अनुपालन की अपनी रिपोर्ट देनी होगी।