Breaking
16 Apr 2025, Wed

अकबरुद्दीन ओवैसी ने दायर की अग्रिम ज़मानत याचिका

किशनगंज
पार्टी की रैली में विवादित और आपत्तिजनक भाषण देने के मामले में फंसे एमआइएम के नेता और तेलंगाना विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी की तरफ से सोमवार को ज़िला और सत्र न्यायाधीश की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई। प्रभारी अपर ज़िला और सत्र न्यायाधीश अबरीश कुमार तिवारी ने इस मामले की सुनवाई की और बाद पुलिस को केस डायरी प्रस्तुत करने का आदेश जारी किया। इस मामले में अब 19 अक्टूबर को सुनवाई होगी।
मालूम हो कि 4 अक्टूबर को कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र के सोन्था गांव में एमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने पार्टी की तरफ से आयोजित चुनावी रैली में पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ भड़काऊ और आपत्तिजनक बयान दिया था। किशनगंज पुलिस ने इस रैली की वीडियो रिकार्डिंग की गहराई से जांच की थी। रिकार्डिंग देखने के बाद जांच अधिकारी ने अकबरुद्दीन के खिलाफ अदालत से 7 अक्टूबर को गैरजमानती वारंट जारी कराया था।
इससे पहले कोचाधामन थाने में सहायक निर्वाचन पदाधिकारी ने आदर्श आचार संहिता और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत विभिन्न धाराओं में विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ पर एफआईआर दर्ज कराई थी।
One thought on “अकबरुद्दीन ओवैसी ने दायर की अग्रिम ज़मानत याचिका”

Comments are closed.